14 दिन की क्वाॅरेटाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात उन्हें छोडा जाय : जिलाधिकारी

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि अस्थाई आश्रय स्थल में क्वॉरेंटाइन किए गए जनपद एवं प्रदेश के व्यक्तियों की 14 दिन की क्वाॅरेटाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात उन्हें छोडे जाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं, जिसके क्रम में सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शेल्टर होम में रह रहे लोगों को उनके घरों तक भेजना सुनिश्चित कराएं। इसके लिए मुख्य राजस्व अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे और वह सुनिश्चित कराएंगे की शेल्टर होम में रह रहे लोगों की 14 दिन की क्वॉरेंटाइन अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा उनके स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हें तत्काल छोड़ कर उनको घर जाने की व्यवस्था की जाए। छोडे़ गये व्यक्ति 14 दिन के लिए होम क्वाॅरेटाइन में रहेंगे तथा इनकी कड़ी निगरानी की जायेगी। छोडे़ गये व्यक्तियों को 15 दिन का राशन जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 05 किलो आलू, 02 किलो भूना चना, 02 किलो अरहर की दाल, 05 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 01 ली सरसों/रिफाइंड तेल वितरित किया जाय। क्वाॅरेटाइन किये गये व्यक्ति यदि दूसरे देश अथवा अन्य प्रदेश का निवासी है तो उनके लिए पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। अपर जिलाधिकारी राजस्व डाॅ0 सुनील वर्मा ने बताया कि क्वाॅरेटाइन में जनपद के 340 व्यक्तियों को आश्रय स्थाल से छोडा जा चुका है जिसमें से बदलापुर आश्रय स्थल के 283, शाहगंज आश्रय स्थल के 19 तथा मछलीशहर आश्रय स्थल के 38 व्यक्ति सम्मिलित है।

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