लॉकडाउन में 44 आरोपित गए जेल

जौनपुर। कोरोना महामारी को लेकर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू एवं 21 दिन के लॉक डाउन में 44 आरोपी जेल भेजे गए।लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले आरोपियों को भी रिमांड मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा कर दिया।सात आरोपी जो दुकान वगैरह खोले थे,उनका लॉक डाउन के उल्लंघन में चालान हुआ था।इसके अलावा बदलापुर में मोहम्मद इमरान समेत सात जमाती पकड़े गए थे उन पर भी लॉकडाउन के उल्लंघन की धारा 188 व 269 आईपीसी लगाई गई थी।रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर उन्हें जमानत तो दे दी गई लेकिन क्वॉरेंटाइन में रखने का आदेश दिया गया।लाइन बाजार के  पचोखर गांव के प्रधान पति पहाड़ू यादव जिस पर मनरेगा मजदूर का रुपया हड़पने का आरोप था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। डीएम ने खुद  कार्रवाई का आदेश दिया था मामला काफी चर्चित हुआ।कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पैरोल पर छोड़ने के आदेश का उसे लाभ मिला और वह अंतरिम जमानत पर छूट गया।विभिन्न मामलों में गिरफ्तार 25 आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा लॉकडाउन में जमानत दे दी गई कोतवाली व बदलापुर थाना क्षेत्र  में शराब के साथ पकड़े गए आरोपियों को भी निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया।
शाहगंज में लाकडाउन के दौरान दुकान चलाने वाले पांच आरोपियों तथा सिकरारा में चाय की दुकान चलाने वाले आरोपी विरेंद्र को गिरफ्तार किया गया था,दो अन्य आरोपियों को भी लॉकडाउन के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था।सातों को रिमांड मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा किया।22 मार्च को जफराबाद के हत्या के मामले में नीलेश, लाइन बाजार के दुष्कर्म के मुकदमे में डब्ल्यू, गौराबादशाहपुर के हत्या के मुकदमे में रविंद्र यादव,खुटहन के चोरी के मुकदमे में शाहिद,शाहगंज के चोरी के मुकदमे में प्रेम कुमार, केराकत के आत्महत्या के दुष्कर्म के आरोपी,संगीन अपराधों के दो अन्य आरोपी,26 मार्च को खेतासराय में चोरी के मुकदमे के दो आरोपी,सरायख्वाजा के धोखाधड़ी के के मुकदमे में प्रेमा,बक्सा के धोखाधड़ी के मुकदमे में रूपम,लाइनबाजार के धोखाधड़ी के मुकदमे में तीन आरोपी,बरसठी के दहेज हत्या के मुकदमे में तीन आरोपी,सराय ख्वाजा के दहेज हत्या के मुकदमे में एक आरोपी,मुंगरा के हत्या के मुकदमे में एक आरोपी रवि, एनडीपीएस एक्ट के बरसठी व मछली शहर के एक-एक आरोपी,धोखाधड़ी के बरसठी के दो आरोपी,बरसठी के ही हत्या के प्रयास के एक आरोपी सतीश,चोरी के आरोपी आशीष व प्रदीप मुंगरा के धोखाधड़ी के आरोपी धीरज,खुटहन के हत्या के प्रयास के आरोपी जय हिंद,गोवध अधिनियम के आरोपी,सिंगरामऊ के एनडीपीएस एक्ट के दो आरोपी, संगीन मामलों के सात अन्य आरोपी,बरसठी के चोरी के मुकदमे के आरोपी गोरख,पॉक्सो एक्ट के सुरेरी के आरोपी गौतम,पाक्सो के ही केराकत व जलालपुर के दो आरोपी प्रशांत व अखिलेश,मड़ियाहूं के ईसी एक्ट के आरोपी राम लखन को कोर्ट ने जेल भेज दिया। 14 बांग्लादेशियों समेत अट्ठारह आरोपियों पर फॉरेनर्स व पासपोर्ट एक्ट तथा आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें 5 वर्ष तक की सजा है।जिस प्रकार मनरेगा मजदूर का रुपया हड़पने वाले प्रधान को 7 वर्ष तक के दंडनीय अपराध के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई उससे संभावना है कि बांग्लादेशियों को भी जमानत मिल जाएगी। साथ ही अन्य जमाती जो क्वॉरेंटाइन में है वह भी जमानत पर छूट जाएंगे। जमातियों की संख्या वर्तमान में 100 से अधिक है।

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