24 जमातियों को मिली सशर्त जमानत

जौनपुर। जिला जज मदन पाल सिंह ने दिल्ली के तब्लीगी मरकज की जमात में शामिल हुए 24 जमातियों को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ने के लिए मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी। आरोपितों को एक माह के अंदर इसी धनराशि के जमानतदार मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने और एक माह की अवधि में 15-15 दिनों के भीतर संबंधित थानों में हाजिरी लगानी होगी। शाहगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश सिंह व उनके सहयोगियों ने दो अप्रैल को उस्मान समेत पांच आरोपितों को एराकियाना मोहल्ले से गिरफ्तार किया था। शाहगंज के अब्दुल रहमान समेत आठ आरोपियों को भी उसी दिन शाहगंज पुलिस ने ही मुखबिर की सूचना पर उनके घर से पकड़ा था। इसी तरह शहर कोतवाली पुलिस ने चांद मेडिकल तिराहे के पास से 3 अप्रैल को सेराज समेत अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था। तीनों मामलों में आरोपित दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज जमात से शामिल होकर लौटने के बाद चोरी-छिपे रह रहे थे। आरोपितों पर पहले पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन की धाराएं लगाईं। बाद में विवेचना में हत्या के प्रयास, महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं भी बढ़ा दी। आरोप लगाया कि आरोपित यह जानते हुए कि कोरोना जानलेवा महामारी है, चोरी-छिपे घूमकर लोगों में संक्रमण फैला रहे थे। आरोपितों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपित न तो कोरोना पॉजिटिव हैं, न ही साक्ष्य में ऐसा कुछ प्रकाश में आया कि उन्होंने किसी को कोरोना से संक्रमित करने का प्रयास किया हो। यह भी साक्ष्य नहीं है कि आरोपितों द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित हुआ हो। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को निजी मुचलके पर रिहा करने का फैसला सुनाया। 

Related

news 8033696209512458817

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item