कंटेनमेंट जोन मे न होने के कारण 8 मई से खुलेगा दीवानी न्यायालय ,वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

रिपोर्ट - हिमांशु श्रीवास्तव
जौनपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला न्यायालयों को 8 मई से जोन के आधार पर खोलने का आदेश दिया।जनपद ऑरेंज जोन में आता है। गुरुवार को हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों ने चीफ जस्टिस से वार्ता की।चीफ जस्टिस ने उन जिला न्यायालयों को खोलने का आदेश दिया जो कंटेनमेंट जोन में न आते हों।इस संबंध में सभी जिलों के  जिलाधिकारियों से आख्या मांगने के लिए सभी जनपद न्यायाधीश को निर्देशित किया गया।

जनपद हॉटस्पॉट क्षेत्र से मुक्त हो चुका है।जिलाधिकारी ने जिला जज से वार्ता की और अवगत कराया कि दीवानी न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत नहीं आता। रिपोर्ट के आधार पर जिला जज ने शुक्रवार से न्यायालय खोलने का आदेश जारी किया।शुरुआत में कुछ न्यायालय चलेंगे।जमानत पर सुनवाई होगी।न्यायाधीश चेंबर में और अधिवक्ता कोर्ट कक्ष में रहेंगे।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जमानत पर सुनवाई होगी।ऐसा दीवानी न्यायालय में पहली बार हो रहा है।जमानत के अलावा कुछ अर्जेंट मामले में भी आदेश होगा।अधिवक्ताओं का कहना है कि  तमाम अधिवक्ताओं  व जमानत के मामलों में जमानतदार दूरवर्ती थाना क्षेत्रों से कैसे आएंगे।लॉक डाउन होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।अधिवक्ताओं वादकारियों की भीड़ होने पर संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ेगी। अस्थाई जेल में बंद जमाती भी अपनी जमानत कराने की फिराक में हैं। उनके जमानतदार भी उन्हीं के परिचित व रिश्तेदार होंगे जिससे अधिवक्ताओं तथा फाइल पेश करने के कारण कर्मचारियों व न्यायिक अधिकारियों में भी संक्रमण फैलने की संभावना है। सामुदायिक संक्रमण से जिला बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।संक्रमण से  बचाव के लिए लॉक डाउन तक न्यायालय बंद रहना चाहिए।

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