जानिए क्यों नहीं मिली धनंजय सिंह को जमानत

रिपोर्ट - हिमांशु श्रीवास्तव 
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार ने प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंहल के अपहरण व रंगदारी के आरोप में अंततः पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कर दिया।
 बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में जमानत पर 9:30 बजे बहस हुई।वादी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनूप शुक्ला ने जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र पर पुलिस द्वारा भेजे गए कमेंट व केस डायरी को दाखिल किया।साथ ही अपराधिक इतिहास भी दाखिल किया गया।पुलिस को दिए बयान में वादी अभिनव एवं गवाह जेई सत्य प्रकाश ने एफ आई आर का समर्थन किया जिसमें 10 मई 2020 को धनंजय के कहने पर विक्रम द्वारा वादी को जीप में बैठाकर उनके आवास पर ले जाया गया।वहां धनंजय ने पिस्तौल निकाल कर उन्हें धमकी दी तथा जबरन उनसे गिट्टी व रेत की सप्लाई लेने के लिए उनके एमडी को भी धमकाया। सप्लाई न लेने पर फिरौती व कमीशन की मांग किया।वादी को ले जाते समय की सीसीटीवी फुटेज,वादी को आरोपी पक्ष द्वारा किए गए फोन की कॉल डिटेल, धनंजय के आवास पर पहुंचने के बाद वादी द्वारा अपने मैनेजर को मैसेज कर धनंजय के आदमियों द्वारा उनके घर पर ले जाने स्क्रीनशॉट आदि सबूत कोर्ट में दाखिल किया गया।वादी द्वारा एफ आई आर से मुकरने तथा उसे निरस्त करने का प्रार्थना पत्र देने की बात की दलील कोर्ट में आरोपी के अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई न ही ऐसा कोई कागजात पेश किया गया जिसमें वादी ने यह कहा हो कि आरोपियों ने उसका अपहरण नहीं किया न ही उससे रंगदारी मांगी गई बल्कि पुलिस को दिए कमेंट में यह उल्लिखित है कि उसने आशंका व्यक्त किया है कि अज्ञात लोग मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार घटना के बाद से उस पर दबाव बना रहे हैं।आरोपी पूर्व सांसद के अधिवक्ताओं द्वारा तर्क दिया गया कि पूर्व सांसद निर्दोष हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के समय आम जनता को राशन इत्यादि बांटा था।इससे जनता में प्रभाव बढ़ने के कारण दूसरे प्रत्याशी घबरा गए और सरकार व अधिकारियों पर दबाव बनाकर फर्जी एफ आई आर दर्ज करा दी गई।इसके पहले भी उन्होंने मीडिया के समक्ष यह बयान दिया है कि गिरीश मंत्री व एसपी ने साजिश करके उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया साथ ही पूर्व सांसद ने मंत्री पर करोड़ों रुपए कमाने व अन्य गंभीर आरोप लगाए।अब सेशन कोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट में पूर्व सांसद जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर आएंगे।

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