जावेद सिद्दीकी, उनके तीन भाइयों समेत पांच की जमानत मंजूर , अभी रहेंगे जेल के भीतर

 जौनपुर।  अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ने बहुचर्चित भदेठी कांड के आरोपित सपा नेता जावेद सिद्दीकी, उनके तीन भाइयों समेत पांच की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि इसी से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत अर्जी पर सुनवाई अभी न होने के कारण फिलहाल आरोपित जेल में ही रहेंगे। मालूम हो कि गत नौ जून की शाम भदेठी गांव के वर्ग विशेष व अनुसूचित जाति बस्ती के लड़कों में मारपीट हो गई थी। उसी दिन रात में आरोप है कि वर्ग विशेष की भीड़ ने हमलाकर अनुसूचित जाति बस्ती में लोगों की पिटाई, तोड़फोड़ व आगजनी की थी। हत्या के प्रयास, आगजनी सहित विभिन्न धाराओं के तहत घटना की रात ही मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जावेद सिद्दीकी व उनके भाइयों समेत 35 आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली थी। बाद में आरोपितों पर गैंगस्टर भी लगा दिया गया था। इस मामले में अब तक 48 आरोपित जेल जा चुके हैं।

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