उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से हो

जौनपुर  । जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने बताया कि 08 जून   से न्यायालयों में वादों की वरीयता के अनुसार सुनवाई हेतु  उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा। ज्यो ही नियत निर्धारित न्यायिक प्रशासनिक कार्य पूर्ण हो जाता है, सभी न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी न्यायालय परिसर छोड़ देंगे। विचाराधीन बंदियों से संबंधित रिमांड अन्य न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार जेआईटीएसआई वीडियो कांफ्रेंन्स सॉफ्टवेयर का उपयोग भी किया जा सकता है। नए वादों प्रार्थना पत्रों को अधिवक्तागण व वादकारियों से प्राप्त किए जाने हेतु जुडिशियल सर्विस सेंटर का उपयोग किया जाएगा। ऐसे सभी वादोंध्प्रार्थना पत्रों को सीआईएस पर पंजीकृत किया जाएगा।   उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशानुसार सिस्टम ऑफिसर जनपद न्यायालय जौनपुर द्वारा नियमितध्अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों अथवा लिखित बहस सहित अन्य आवश्यक प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति हेतु इस जनपद न्यायालय के लिए ईमेल एड्रेस सृजित किया जा चुका है, जिस पर जमानत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अथवा लिखित बहस सहित अन्य आवश्यक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत जो न्यायालय कक्ष खोले जाएंगे तथा जहां सुनवाई हेतु अधिवक्तागण को उपस्थित होना है ऐसे न्यायालयों में समुचित दूरी पर चार कुर्सियां रखी जाएगी। न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाएगा। न्यायालय कक्ष के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। केवल ऐसे वादकारियोंध्विद्वान अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनके प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किए गए हो, जैसे ही विद्वान अधिवक्तागण के सुनवाई कार्य पूर्ण हो जाए वे न्यायालय परिसर छोड़ देंगे। न्यायालय के आदेश के अनुसार जनपद न्यायालय अथवा वाहय न्यायालय परिसर के परिरोधन क्षेत्र (कान्टीमेन्ट जोन) में आने की स्थिति में सभी न्यायालय बंद कर दिए जाएंगे तथा परिरोधन क्षेत्र से बाहर होने की दशा में उपरोक्त व्यवस्था पुनः प्रभावी हो जाएगी। न्यायालय परिसर खोलने से पूर्व पूरे परिसर का सैनिटाइजेशन किया जाना अनिवार्य है। न्यायालय एवं न्यायालय परिसर के सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं होने की दशा में कोई न्यायालय न्यायिक कार्य हेतु नहीं खोला जाएगा। न्यायालय में कार्यवाही के दौरान पुरुष अधिवक्तागण द्वारा सफेद शर्ट, हल्के रंग के पैण्ट के साथ बैण्ड का प्रयोग किया जाएगा तथा महिला अधिवक्तागण द्वारा उपयुक्त हल्के रंग का परिधान बैण्ड के साथ  प्रयोग किया जायेगा। न्यायिक अधिवक्तागण कोट तथा गाउन पहनने से मुक्त रहेंगे।

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