दारू, भांग की दुकाने लॉकडाउन से मुक्त

जौनपुर। जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गृह विभाग के शासनादेशानुसार आबकारी अनुज्ञापनों जो कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर संचालित है, को प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक (लाक डाउन) की गयी बन्दी की व्यवस्था से मुक्त रखा गया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडलशाप्स जो कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर संचालित है की संचालन अवधि प्रातः 10 से रात्रि 09 बजे तक निर्धारित की गयी है। उक्त के अनुपालन में जनपद जौनपुर की समस्त मादक पदार्थो की दुकानों की संचालन अवधि प्रत्येक दिवस प्रातः 10 बजे से रात्रि 09 बजे तक निर्धारित की जाती है।

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