सीओ सदर नृपेंद्र,थानाध्यक्ष सरायख्वाजा व विवेचक पर वाद दर्ज

जौनपुर । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के दुराचार के एक मामले में पीड़िता का बिना बयान लिए व बिना मेडिकल कराए एफ आई आर दर्ज करने वाले दिन ही फाइनल रिपोर्ट लगा कर आरोपी को क्लीन चिट देने के आरोपी क्षेत्राधिकार सदर नृपेंद्र, थानाध्यक्ष सराय ख्वाजा व विवेचक श्री प्रकाश पर वाद दर्ज किया।

सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रवीण सिंह एडवोकेट के माध्यम से दरखास्त दिया कि दिनांक 7 मई 2020 की रात जब वह शौच करने घर से कुछ दूर गई थी उसी समय आरोपी राममूरत यादव उसे दबोच कर उसके साथ दुराचार किए शोर पर गांव वाले इकट्ठा हुए। आरोपी को पकड़ा।पुलिस को बुलाया।पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले गई लेकिन वादिनी के प्रार्थना पत्र देने के बावजूद आरोपी को छोड़ दिया।डीएम को प्रार्थना पत्र देने के बाद 15 मई 2020 को आरोपी के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत दुराचार का मामला दर्ज हुआ।23 मई 2020 को वादिनी के भाई ने पुलिस अधीक्षक को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया।उन्होंने क्षेत्राधिकारी को जांच का आदेश देकर 22 जून तिथि निर्धारित किया लेकिन इसके पहले ही विवेचक श्रीप्रकाश ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया जब वादिनी ने सीजेएम की अदालत ने प्रार्थना पत्र दिया तब विवेचक ने रिपोर्ट दिया कि 15 मई 2020 को फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है जबकि न तो वादिनी का मेडिकल कराया गया न ही मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान कराया गया जो कि दुष्कर्म के मामले में अनिवार्य है।क्षेत्राधिकारी को मिली जांच में 21 जून को रिपोर्ट प्रेषित हुई कि विवेचना प्रचलित है।उधर विवेचक ने रिपोर्ट दी थी कि 15 मई को ही फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है।वादिनी का आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मियों ने विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। उसने अदालत से मांग किया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए।

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