प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले कोटेदार पर वाद

जौनपुर । प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कोटेदार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता एवं आईटी एक्ट की धारा में वाद दर्ज किया।हैरत इस बात की है कि ऑडियो वायरल होने तथा डीएम व एसपी को दरखास्त देने के बावजूद गौराबादशाहपुर पुलिस ने वादी की एफ आई आर नहीं दर्ज किया।

रमेश चंद्र पाल निवासी ग्राम कौवापार थाना गौराबादशाहपुर ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अधिवक्ता ओम प्रकाश पाल व रवि प्रकाश पाल के माध्यम से कोटेदार पन्ना लाल यादव के खिलाफ दरखास्त दिया कि वह गरीब मजदूर है तथा किसी प्रकार अपना व अपने परिवार की गुजर-बसर करता है।वादी ने विरोध  किया तो पन्नालाल अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जबरन वादी का रास्ता अवरुद्ध करने के लिए चकरोड को कब्जा  करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर गालियां और जान से मारने की धमकी देते हैं।30 मई 2020 को रात 9:00 बजे कोटेदार ने वादी के मोबाइल पर फोन करके गालियां दिया तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को अनैतिक,अवैधानिक व अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया।शीर्ष प्रशासनिक पदों पर बैठे अफसरों के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किए।वादी को जान से मारने की धमकी दी।आरोपी की वॉइस रिकॉर्डिंग यूट्यूब,फेसबुक पर वायरल हुई तथा स्थानीय संवाददाता द्वारा प्रसारण भी किया गया। इसके बावजूद गौराबादशाहपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वादी की रपट दर्ज नहीं किया।पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों को भी वादी ने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन आरोपी के अनुचित दबाव में आकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब वादी ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा आरोपी पन्नालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोर्ट से मांग किया।

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