कांग्रेसी नेता राहुल गांधी व जाकिर हुसैन के खिलाफ राजद्रोह का वाद

जौनपुर। भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के नाजुक दौर में राहुल गांधी द्वारा सरेंडर मोदी कहने तथा कांग्रेसी पार्षद जाकिर हुसैन द्वारा भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा राजद्रोह व अन्य धाराओं का वाद दायर किया गया है।कोर्ट ने वाद दर्ज कर सुनवाई के लिए 5 अगस्त तिथि नियत किया है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता सुरेंद्र ने सीजेएम की अदालत में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत राहुल गांधी व जाकिर हुसैन के खिलाफ अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दरखास्त दिया है।वादी की तरफ से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट में तर्क दिया कि वादी 370 एवं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में आरोपियों द्वारा की गई टिप्पणियों से व्यथित है।कांग्रेसी पार्षद जाकिर हुसैन का भड़काऊ और राजद्रोहात्मक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आरोपी ने कहा है कि चीन वाले भारत में घुसकर यहां के ढाई सौ लोगों को मार कर चले गए उनका कोई नहीं मरा। भारत की धज्जियां उड़ा दिए।चीन लद्दाख पर कब्जा कर लेगा।370 हमें वापस मिल जाएगा।कश्मीर को हम पाकिस्तान को दे देंगे।लद्दाख यूटी के हजार टुकडे हो जाएंगे।भारत के पास लेह और कारगिल के अलावा कुछ बचेगा नहीं।प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।वादी के अलावा गवाह बृजेश सिंह,कुमार सिद्धार्थ सिंह,विनोद श्रीवास्तव,अजय गुप्ता,बृजेश निषाद,सूर्यमणि पांडे आदि ने दिनांक 21 जून 2020 को आरोपी के वायरल ऑडियो को मीडिया में देखा व सुना जिससे वह अत्यंत व्यथित हुए।आरोपी ने विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति राजद्रोहात्मक टिप्पणी कर विभिन्न वर्गों में शत्रुता, व वैमनस्य की भावना पैदा करने का प्रयास किया। अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम ने अदालत में तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर चीन के मुद्दे पर सरेंडर मोदी शब्द का प्रयोग किया।ऐसी नाजुक घड़ी में जब दोनों देश की सेनाएं सीमा पर तैनात है।उस समय राहुल गांधी द्वारा इस तरह की टिप्पणी से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करने का प्रयास किया गया और देश में अशांति व अस्थिरता पैदा कर देश को तोड़ने व नफरत फैलाने जैसा कार्य किया गया जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है।आरोपी ने चीन व अन्य विवाद पैदा करने वाले देशों का मनोबल बढ़ाने तथा उन्हें भारत के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जिससे वादी व गवाह अत्यंत व्यथित हुए।उन्हें मानसिक कष्ट पहुंचा। दुश्मन देशों को फायदा पहुंचाने और देश का मनोबल कमजोर करने का प्रयास किया गया।इसमें इन 2 लोगों के अलावा अन्य अज्ञात आरोपी भी शामिल हैं।वादी सुरेंद्र ने कोर्ट से मांग किया कि आरोपियों के खिलाफ थाना लाइन बाजार में मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया जाए जिससे देश को कमजोर करने वालों को सीख मिले।

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