भरौली हत्याकाण्ड का आरोपी तारिक का पिता शरणदाता समेत गिरफ्तार

  

जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के भरौली गांव में हुई हत्या के आरोपी व 15 हजार का इनामी को पुलिस ने शरणदाता समेत आज आजाद नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आज दीवानी कचेहरी में सरेंडर करने के लिए जा रहा था। हलांकि मुख्य आरोपी तारिक अभी फरार है। 

मालूम हो कि बीते शनिवार को भरौली गांव में मामूली विवाद में असलहे से ताबतोड़ गोलियां बरसायी गयी थी। जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गयी थी तथा पिता आज भी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जुझ रहा है। इस हत्याकाण्ड का लाइव फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस हत्याकाण्ड में मुख्य आरोपी तारिक और उसके पिता समेत पांच लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपियो की तलास कर रही है।  

आज पुलिस ने मुखवीर की सूचना पर इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक का पिता हासिम उर्फ आसिम पुत्र एकलाख उर्फ अकलाख नि0 भरौली, थाना शाहगंज, तथा उसके शरणदाता फजलुर्रहमान उर्फ गुड्डू पुत्र मेंहदी हसन, नि0 ढढवाराखुर्द, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर को को आजाद नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। शरणदाता फजलुर्रहमान उर्फ गुड्डू से की गयी पूछताछ पर उसके द्वारा बताया कि दिनांक 19/09/2020 को घटना के बाद तारिक के कहने पर हीं उसी दिन अपनी स्कार्पियो नं0 UP62AN 5783 से हीं तारिक को ले जाकर पोटरिया सरायख्वाजा तथा अजहर व तैय्यब को भदेठी ग्राम में ले जाकर छोड़ दिया था तथा आसिम उर्फ हासिम के साथ इसी गाडी से जाकर खोरासनरोड आजमगढ रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर छोड दिया था, ये वहीं पर लुक-छिप कर रह रहे थे तथा हासिम उर्फ आसिम ने अपने वकील साहब से बात किया था तथा इनके कहने पर खोरासनरोड स्टेशन के पास से आज इनको अपनी गाडी से कचहरी जौनपुर लेकर जा रहा था। फजलुर्रहमान उर्फ गुड्डू पुत्र मेंहदी हसन उपरोक्त द्वारा मु0अ0सं0 217/2020 धारा 147/148/149/109/307/302 भादवि व 30 शस्त्र अधिनियम में नामजद व इनामिया अपराधियों को प्रश्रय देने व भागने में मदद किया गया है जो धारा 216 भादवि का दण्डनीय अपराध है। इस सम्बन्ध में फजलुर्रहमान उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 218/2020 धारा 216 भादवि, थाना शाहगंज जौनपुर पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त हासिम उर्फ आसिम से पूछने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया है तथा बताया गया है कि मेरे नाम से लाइसेंसी रिवाल्वर है, जिससे घटना के दिन तारिक ने ओसामा व इश्तियाक को गोली मारी थी, वह रिवाल्वर मेरे पुत्र तारिक के पास है। अभियुक्त हासिम उर्फ आसिम उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर द्वारा 15,000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

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