उच्च न्यायालय के आदेश पर पटाक्षेप हो गया तीन दशक का विवाद

    जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के  मरहट गांव में 52 एकड़ 16 डिस्मिल भूमि के मालिकाना हक को लेकर नेवासेदार व पट्टीदारों के बीच तीन दशक से चल रहे विवाद का उच्च न्यायालय के आदेश पर पटाक्षेप हो गया। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में गुरुवार को प्रशासन ने जमीन पर नेवासेदारों को कब्जा दिला दिया। शाहगंज एसडीएम राजेश वर्मा, सीओ अंकित कुमार, तहसीलदार अभिषेक राय, नायब तहसीलदार अमित सिंह, राजस्व कर्मियों के साथ ही थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह समेत कई थानों की पुलिस फोर्स, दो प्लाटून पीएसी व फायर ब्रिगेड दस्ते के साथ मौके पर आए। गांव छावनी में तब्दील हो गया। अधिकतर पुरुष सदस्य घर से पलायित हो गए। तहसीलदार ने ध्वनि विस्तारक से गांव में भ्रमण कर घोषणा की कि हाईकोर्ट ने पूरी 52 एकड़ 16 डिस्मिल भूमि का मालिकाना हक नेवासेदारों सुरेंद्र सिंह, अमर बहादुर व धर्मराज का होने का आदेश दिया है। भूमि का सीमांकन कर दिया गया है। इसमें अवैध रूप से खेती-बारी कर रहे सभी कब्जेदारों को तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जा रहा है। सभी स्वेच्छा से अपना कब्जे लें। अन्यथा उन्हें जबरन बेदखल कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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