जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला पर राजद्रोह का परिवाद

 


 जौनपुर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अनुच्छेद 370 व 35A के संबंध में दिए गए वक्तव्य को लेकर राजद्रोह का परिवाद कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अरुण कुमार सिंह द्वारा दायर किया गया। न्यायालय ने 5 दिसंबर की तिथि परिवाद की ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए मुकर्रर किया है। परिवादी ने सीजेएम की अदालत में अधिवक्ता रणंजय सिंह के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने 11 अक्टूबर 2020 को अनुच्छेद 370 व 35ए के संबंध में कहा कि इन दोनों धाराओं की बहाली में चीन से मदद मिल सकती है।370 हटाना हमें कबूल नहीं है।जब तक 370 बहाल नहीं होता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं।इस प्रकार के उनके बयान का प्रसारण एवं प्रकाशन परिवादी एवं गवाहों ने देखा एवं सुना।आरोपी ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नीचा दिखाने का प्रयास किया।देश की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाई। आरोपी को राजद्रोह के अपराध में तलब कर दंडित किए जाने की मांग की गई।

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