मिलावट खोरो के खिलाफ चल रहा है प्रशासन का डण्डा

  जौनपुर: अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य पदार्थों विशेष रूप से खाद्य पदार्थ खोया, खाद्य तेल, एवं वनस्पति, घी, विभिन्न प्रकार की मिठाईया, रंगीन मीठे खिलौने एवं अन्य खाद्य पदार्थों अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा तत्निर्मित नियमावलियों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य सचल दल का गठन करते हुए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जौनपुर के नेतृत्व में 07 नवम्बर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक जनपद में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 11 नवम्बर 2020 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के जौनपुर शहर क्षेत्र के अन्तर्गत अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की गयी। अभिहित अधिकारी डा. वेद प्रकाश मिश्र के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल दल में सम्मिलित खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण सूर्यमणि, रघुनाथ प्रसाद पटेल, अमरदेव सिंह कुशवाहा एवं राजेश मौर्य द्वारा खोया का 02 नमूना, इमरती का 02 नमूना, बर्फी का 02 नमूना, किशमिश का 01 नमूना, पापड़ का 01 नमूना तथा सोनपपड़ी का 01 नमूना (कुल-09 नमूना) जनहित में जांच हेतु संग्रहीत किया गया ।

 इस प्रकार दिनांक 07 से 11 नवम्बर तक की कार्यवाही में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल दल में सम्मिलित समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर कुल 37 खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का 06 नमूना, पैक्ड दूध का 03 नमूना, पैक्ड दहीं का 01 नमूना, छेना मिठाई का 08 नमूना, बर्फी का 04 नमूना, सोनपपड़ी का 03 नमूना, नमकीन का 01 नमनूा, राजभोग का 01 नमूना, पेड़ा का 01 नमूना, दूध का 04 नमूना, सरसो तेल का 01 नमूना, रिफाइण्ड पामोलिन आॅयल का 01 नमूना, रिफाइण्ड सोयाबीन आॅयल का 01 नमूना, मयूर वनस्पति का 01, खोया का 02 नमूना, इमरती का 02 नमूना, किशमिश का 01 नमूना एवं पापड़ का 01 नमूना नमूना के साथ कुल 38 नमूना जनहित में संग्रहीत कर जांच हेतु खाद्य विश्लेशक को प्रेषित कर दिया गया है एवं खराब गुणवत्ता के सन्देह पर विभिन्न खाद्य पदार्थ कुल मात्रा लगभग 272 कि.ग्रा. (अनुमानित मूल्य रू018841) को नियमानुसार सीज किया गया एवं खाद्य पदार्थ की कुल मात्रा लगभग 18 कि.ग्रा. (अनुमानित मूल्य रू0 2700/-) को नियमानुसार विनष्टीकरण कराया गया।

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