प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 20 विभागों के कर्मियों का रुकेगा वेतन

 554 मतदान कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश



जौनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुपस्थित रहने वाले मतदान कार्मिकों के खिलाफ मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है ।

जिला  निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक, सीडीओ अनुपम शुक्ला ने सभी 554 मतदान कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। 

इसके अलावा संबंधित विभागों को पत्र  जारी कर उनका वेतन भी रोकने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जिन 554 मतदान कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कवायद हो रही है। वह जिले के 20 प्रमुख विभागों के अधिकारी और कर्मचारी  शामिल हैं।

दरअसल पंचायत चुनाव का चार दिवसीय प्रशिक्षण  शहर से चार किलोमीटर दूर मां दुर्गा जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिद्धिकपुर में 6 अप्रैल से दो पालियों में शुरू था।   9 अप्रैल तक चले इस प्रशिक्षण में जिले के 21 विकास खंड के विभिन्न विभागों के 554 मतदान कार्मिक पूरी तरह से अनुपस्थित रहे।  अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को   प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए खुद मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ल ने एनाउंस करके कड़ी हिदायत दी।

 बावजूद इसके उक्त मतदान कार्मिक प्रशिक्षण में नहीं आए । बाद में छूटे हुए सभी मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण के लिए जिला  निर्वाचन अधिकारी ने एक मौका उपलब्ध कराया।  यह प्रशिक्षण शहर के तिलकधारी इंटर कॉलेज में 12 अप्रैल को आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में डीसी मनरेगा और शाहगंज ब्लाक के  खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव की उपस्थिति मुख्य  रही।

 बावजूद इसके इस प्रशिक्षण में भी 554 मतदान कार्मिकों की उपस्थिति नहीं हो सकी। मतदान कार्मिकों की इस लापरवाही का मामला जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक  अनुपम शुक्ला ने अनुपस्थित रहने वाले सभी मतदान कार्मिकों का वेतन रोकने के लिए उनके विभाग के विभागाध्यक्ष को पत्र जारी कर दिया है। जबकि मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना लाइन बाजार को निर्देश दे दिया गया।

20 विभागों के 554 कर्मचारियों पर गिरी गाज

जौनपुर। अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खंड 36,  निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, विद्युत विभाग, नलकूप विभाग  कर्मचारी सबसे पहले कतार में हैं। दूसरे क्रम में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला खाद्य  एवं विपणन अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी विभाग, महाप्रबंधक उद्योग, जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी,  जिला कृषि अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जौनपुर, जिला आबकारी अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला गन्ना विभाग अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग जौनपुर शामिल हैं। 


पोलिंग पार्टियों की रवानगी में गैर हाजिरी बनेगी मुसीबत

जौनपुर। जिले के 21 विकासखंड में 15 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 14 अप्रैल से रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों  जो मतदान कार्मिक इतनी हिदायत के बाद भी उपस्थित नहीं होंगे उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मनीष कुमार वर्मा ने दी है।  श्री वर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण और पोलिंग पार्टियों की रवानगी में अनुपस्थित रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ।  भारतीय दंड  संहिता 1860 की धारा 174 अंतर्गत मुकदमा दर्ज  कराएं।

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