जानिए क्यों 17 जून तक जौनपुर में लगा धारा 144

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा अवगत कराया है कि इस माह एवं आगामी माह में पूर्वांचल विश्वविद्यालय एवं प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश की वार्षिक परीक्षाएं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखा जाना आवश्यक है। उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन प्रभाव से निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। उपरोक्त आदेश जनपद की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने से 17 जून 2022 तक प्रभावी रहेगा। उक्त अंश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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