जमानत धनराशि की वापसी को लेकर आवेदन करें प्रत्याशीः एडीएम

 जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचन में उम्मीदवारी हेतु नामांकन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों अथवा अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थीगण तथा जिन्होंने नामांकन हेतु निर्वाचन मानक मद में चालान के माध्यम से धनराशि जमा कर दी है जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हो, ऐसे सभी पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी जमानत के रूप में जमा धनराशि की वापसी हेतु जमा जमानत की राशि (चालान) की प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं प्रार्थना पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें जिससे जमानत धनराशि की वापसी सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

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