शाही पुल पर बसे दुकानदारों को मिली हाईकोर्ट से राहत
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जौनपुर। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के शाही पुल पर शेर वाली मस्जिद नखास के सामने वाली समस्त दुकानदारों को एडीएम भू-राजस्व रजनीश राय द्वारा कुछ दिन पूर्व नोटिस दिया गया था कि वे या तो उक्त दुकान का किराया जमा करवा दें या फिर न्यायालय का आदेश लाकर दें जिससे कि विधिक कार्रवाई की जा सके अन्यथा दुकानों को खाली कराने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू कर दी जायेगी।
ऐसी परिस्थिति में अली अहमद व अठ्ठारह अन्य दुकानदारों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका 8979/22 दायर किया जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल 2022 को आदेश जारी करते हुए कहा कि समस्त दुकानों का निर्णय भारतीय पुरातत्व विभाग गुरूधाम वाराणसी द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा और जो पत्रावली सीआरओ जौनपुर के यहां लंबित है उन समस्त फाइलों को भारतीय पुरातत्व विभाग गुरूधाम वाराणसी को निस्तारण हेतु भेजा जाये। इस संबंध में 28 अप्रैल को सभी दुकानदारों ने आदेश की प्रति व प्रार्थना पत्र एडीएम भू-राजस्व रजनीश राय को सौंप दिया गया वहीं शनिवार को मोहम्मद असलम पुत्र सिकंदर खरका कालोनी के नेतृत्व में शाही पुल पर बसे दुकानदारों ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सौंपते हुए पालन कराने का अनुरोध किया है। दुकानदारों का कहना है कि वे करीब पचास वर्षों से यहां पर पुरातत्व विभाग द्वारा किराये पर दुकान लेकर बसाये गये थे। कई वर्षों से किराया जमा नहीं हो रहा था जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को नोटिस जारी की गई थी। अब उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम सभी दुकानदारों का मामला पुरातत्व विभाग गुरूधाम वाराणसी निस्तारित कर देगा।