सात वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

जौनपुर। सात वर्षीय बच्ची को अपने हबस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सों काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ 40 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है। आरोपी ने आम देने के लिए बगीचे में बुलाकर रेप किया था। इस मामले में सात लोगो ने गवाही दिया था। 

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा ने सिंगरामऊ थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 24 जून 2019 को उसकी 7 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। उसके पड़ोसी रजनीश उर्फ रजनी कांत तिवारी ने 24 जून 2019 को दिन में 3:00 बजे उसको बहला-फुसलाकर आम देने के बहाने बगीचे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक रजनीश तिवारी को भादंवि की धारा 376 व 377 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा ₹40000 अर्थदंड से दंडित किया।

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