कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा: डीएम
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जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी जि0यो0स0 सामान्य निर्वाचन-2023 अनुज झा ने बताया कि नगरीय निकाय के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन-2023 में मतदान 25 जून में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (ईपिक), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, उपर्युक्त के अतिरिक्त नगरीय निकाय के समस्त निर्वाचित सदस्यों से अपील की जाती है कि जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान हेतु सदस्य पद पर निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र भी साथ ले आयें।