दुष्कर्म करने के आरोपी को मिली सज़ा , मात्र चार माह में आया फैसला
अभियोजन कथानक के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके पति के दोस्त और दूर के रिश्तेदार राम हरि उर्फ राम आशीष निवासी दीदारगंज आजमगढ़ दिनांक 12 जून 2023 को उसके गांव में नंदे बिन्द के यहां आई बारात में शामिल होने के लिए आए थे और उसकी 7 वर्षीय पुत्री को यह कहकर ले गए की जय माल दिखाकर घर छोड़ देंगे। रात में बच्ची को घर छोड़कर चले गए। सुबह बच्ची ने बताया कि रामाशीष ने उसके साथ गलत काम किया था और जान से मारने की धमकी दिया था इसलिए वह रात में कुछ नहीं बताई। पति को बताने पर उन्होंने लोक लोक लाज के डर से इस बात को छिपाने के लिए कहा। किंतु दूसरे दिन पीड़िता को बुखार होने पर उसे डॉक्टर के यहां ले गई और माँ ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय एवम कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी राम हरि उर्फ राम आशीष को पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹22000 अर्थ दंड से दंडित किया।