एनकाउंटर में एक लूटेरे को लगी पुलिस की गोली , दो फरार

 

जौनपुर। तेरही का कॉर्ड देने के बहाने घर मे घुसकर महिला को बंधक बनाकर डाका डालने के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दरम्यान गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा 315 बोर, 3 जिन्दा कारतूस व 15700 रुपये नगद  तथा 158 बिछिया सफेद धातु बरामद होने का दावा कर रही है।

पुलिस अधीक्षक डा0 अजय पाल शर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देशन एंव क्षेत्राधिकारी शाहगंज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना शाहगंज व सरपतहां व थाना खेतासराय की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि चेकिंग के दौरान भरौली मार्ग पुलिया के पास जमदानीपुर दीदारगंज आजमगढ की ओर से शाहगंज आने वाले मार्ग एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का ईशारा किया गया, सामने पुलिस बल देखकर बाइक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया , जिससे थानाध्यक्ष शाहगंज बाल बाल बचे व आत्मरक्षार्थ  हेतु  पुलिस टीम द्वारा फायर फायर किया गया, जिससे एक बदमाश को गोली लग गयी व घायल होकर गिर पड़ा तथा दो अन्य बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहे। घायल बदमाश को बाद प्राथमिक उपचार जिला चिकित्सालय जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उक्त बदमाशों द्वारा क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है।

बदमाश द्वारा बीते 31 जनवरी को पुराना चौक शाहगंज में एक अकेली महिला को घर में बंधक बनाकर लूट की गई थी। लूट से सम्बन्धित 158 पीस सफेद धातु की बिछिया व 15700 रु0 बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिका इतिहास –*

1- सन्त प्रसाद लोना उर्फ करिया पुत्र हरिहर लोना ग्राम मोलनापुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ उम्र 28 वर्ष *(घायल)*

I. मु.अ.सं. 98/16 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर

II. मु.अ.सं. 197/22 धारा 420/467/468/471 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना भीटी जनपद अम्बेडकर नगर

III. मु.अ..सं. 552/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर

IV. मु.अ.सं. 275/22 धारा 307 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कसया जिला कुशीनगर

V. मु.अ.सं. 276/22 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कसया जनपद कुशीनगर

VI. मु.अ.सं. 37/24 धारा 394/411 भादवि थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 

VII. मु.अ.सं. 41/24 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना शाहगंज जौनपुर 

*बरामदगी  का विवरण-*

1-एक मोटरसाइकिल एफ डिलक्स बिना नम्बर की 

2-तमंचा 315 बोर 

3-एक खोखा कारतूस 315 बोर

4-तीन जिन्दा कारतुस 315 बोर

5-15700 रुपये 

6-1 कीपैड सैमसंग मोबाइल 


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