इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को मिली राहत
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बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, जमानत हुई मंजूर
हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इंकार
अपहरण मामले में मिली है सात साल की सजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। परन्तु सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया है। 25 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 12 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए धनंजय सिंह को जमानत देते हुए फौरी राहत दी है। अब धनंजय सिंह एक से दो दिन के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि आज सुबह ही जौनपुर जेल से धनंजय सिंह को बरेली जेल शिफ्ट किया गया है।
गौरतलब है कि 6 मार्च को उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सात साल की सजा पर हस्तक्षेप न करते हुए सजा को बरकरार रखा है यानी दोषसिद्धि से राहत नहीं मिली है सिर्फ जमानत मंजूर हुई है। वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सजा के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल अपील पर दिया है।
दरअसल नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। आज ही उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।