वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं: एडीएम

 जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को बताया कि मतपत्र में लगाये जाने हेतु अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे अपना नवीनतम फोटो (अधिसूचना की तारीख के पहले 3 महीनों की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया) प्रस्तुत करें। फोटो स्टैम्प साइज 2 सेमी गुणे 2.5 सेमी (ऊँचाई में) में कैमरे के सम्मुख सीधे पूर्ण मुखाकृति दृश्य, खुली आंखों वाले तटस्थ चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ होना चाहिए। फोटो अभ्यर्थी के सुविधानुसार रंगीन/श्वेत श्याम में भी हो सकती है। फोटो सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी/टोप तथा काले चश्मों से परहेज किया जाना चाहिए।

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