जल्द ही आईटीआर फाइल कर दें, अन्यथा...
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वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आईटीआर जमा करने की यह अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है जिनके अकाउंट का ऑडिट जरुरी नहीं हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है तो जल्द ही अपना आईटीआर फाइल कर दें नहीं तो आपको कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष इनकम टैक्स पोर्टल पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते अधिकतर लोग मांग कर रहे हैं कि इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाना चाहिए किन्तु सरकार की तरफ से अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई एलान अभी तक नहीं हुआ है। आयकर विभाग के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत वर्तमान मूल कर छूट सीमा 3 लाख रुपये है। वहीं पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय कर देयता से मुक्त है। ऐसे में जिस नागरिक की सालाना इनकम 3 लाख से अधिक है, उनके लिए आइटीआर फाइल करना आवश्यक है। नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल 2020 से लागू है और उस वक्त यह ऑप्शनल थी लेकिन 1 अप्रैल 2023 से इसे डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बना दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति की टैक्स लाइबिलिटी नई कर व्यवस्था के तहत ही कैलकुलेट की जाएगी जब तक कि वह अपने आपसे पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनता है जहां पुरानी कर व्यवस्था में आप कई तरह की टैक्स डिडक्शन और छूट का लाभ उठा सकते हैं, वहीं नई कर व्यवस्था में डिफॉल्ट रूप से आपको 75,000 का टैक्स छूट मिलता है।इनकम टैक्स दाखिल करने के दौरान आय की सही जानकारी देना चाहिए। इसके अलावा बैंक से मिलने वाले ब्याज, मकान-दुकान से मिलने वाले किराये और शेयर खरीदी-बिक्री की भी जानकारी देना चाहिए। यदि आपने शेयर बाजार या म्युचुअल फंड में निवेश किया है तो इनकम टैक्स जमा करने के दौरान यह जानकारी देना भी ना भूलें। यदि आप अपनी आय की सही जानकारी नहीं देते तो आपको इनकम टैक्स की ओर से नोटिस भी मिल सकता है।इस साल आयकर विभाग ने रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और अभी तक कई लोगों को इस साल के आयकर रिफंड के पैसे मिल भी गए हैं। आप भी समय पर आयकर रिटर्न दाखिल कर अपना रिफंड समय पर प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है, उन्हें आयकर विभाग द्वारा भी मैसेज करके समय से पहले रिटर्न फ़ाइल करने की सूचना दी जा रही है। ऐसे में अपना आयकर रिटर्न समय से पहले भरकर अंतिम समय पर होने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं।
सीए दीपिका मित्तल
वरिष्ठ कर सलाहकार
मो.नं. 9412342584
