पांच भाइयों समेत 7 आरोपियों को हत्या के जुर्म मे उम्र कैद
मुकदमे की रंजिश को लेकर 11 वर्ष पूर्व राइफल से गोली मारकर हुई थी हत्या
क्रॉस केस में दो आरोपियों को 3 वर्ष कारावास
जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के हैदरपुर में मुकदमे की रंजिश को लेकर राइफल से गोली मारकर नागेंद्र की हत्या करने एवं अरविंद को घायल करने वाले पांच सगे भाइयों समेत सात दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना ने आजीवन कारावास एवं तीस-तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। क्रॉस केस में कोर्ट ने दो दोषियों को मारपीट,गाली व धमकी का दोषी पाते हुए 3 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 8000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया।सुरेंद्र उपाध्याय निवासी हैदरपुर ने खुटहन थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार वादी से नारायण दास से मुकदमे बाजी की रंजिश थी। इसी रंजिश को लेकर 22 मई 2013 को 4:30 बजे शाम नारायण दास उपाध्याय, राजदेव उपाध्याय, नारायण दास के पुत्र कमला, प्रसाद, अर्जुन, भीम, विनोद, महंथ, कमला के पुत्र राजेंद्र, अंजना,वंदना,गीता,आशा,रिंकी गोल बनाकर एक राय होकर ईंट, पत्थर,लाठी-डंडा व असलहों से लैस होकर घर पर चढ़ आए और गाली देते हुए मारने पीटने लगे। वादी पक्ष जान बचाकर घर में भागा। आरोपी घर में घुस गए। भाई नागेंद्र व अरविंद को बाहर खींच लाए और घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगे।मनोज के ललकारने पर अर्जुन की लाइसेंसी राइफल से राजेंद्र ने नागेंद्र को गोली मार दिया। इसके बाद अर्जुन ने राजेंद्र से राइफल छीनकर अरविंद को गोली मार दिया। घटना को परिवार के लोगों ने देखा। आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। बीच बचाव किए। आरोपी असलहा लहराते हुए हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। नागेंद्र की मौके पर मृत्यु हो गई। घायल अरविंद को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।उसका इलाज चला। उधर शैलेश उपाध्याय के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से सुरेंद्र उपाध्याय,देवेंद्र उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय के खिलाफ 18 सितंबर 2013 को एफआईआर दर्ज हुई कि 22 मई 2013 को 4:30 बजे शाम पड़ोसी अरविंद, सुरेंद्र,देवेंद्र, नागेंद्र, रोहित ,दीपक,पुष्पा राड, बांस,कट्टा,ईंट लेकर एकजुट होकर वादी के घर में घुसकर घर की औरतों को गहने छीनते हुए मारने लगे।अरविंद ने चाचा अर्जुन के सर पर राड से मारा। नागेंद्र उनके ऊपर कट्टा से फायर किए। अर्जुन झुक गए और गोली अरविंद के जांघ में लगी।इसके बाद सुरेंद्र ने नागेंद्र से कट्टा छीन लिया।हाथापाई में सुरेंद्र ने कट्टा से फायर किया। गोली नागेंद्र को लगी और वह छटपटाने लगा। बाद में नागेंद्र की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की। प्रथम मुकदमे में नारायण दास की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने राजदेव,कमला, अर्जुन,भीम, विनोद, महंथ, राजेंद्र को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा सुनाया। कोर्ट ने अंजना,रिंकी,आशा,वंदना व गीता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। क्रॉस केस में कोर्ट ने सुरेंद्र व अरविंद उपाध्याय को मारपीट का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
