दिव्यांगजनों का चिन्हांकन 31 अगस्त तक हो जाय: सीडीओ
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जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया ने बताया कि निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के अनुमन्य सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एड आदि उपलब्ध कराने तथा जिनके हाथ-पैर नहीं उनके कृत्रिम हाथ पैर लगवाने हेतु दिव्यांगजनों का चिन्हांकन 31 अगस्त तक कर लिया जाय। योजना आनलाइन स्वरुप दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेब पोटल पर संचालित है एवं दिव्यांगजनों के आवेदन पूर्ण कराकर उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। पोर्टल पर अपलोड आवेदनाकर्ताओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक उपकरण क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही की जानी है।लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु विकास खण्ड वार विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा जहां विकास खण्ड मुख्यालय रामनगर में 7 मई, केराकत में 14 मई, मुंगराबादशाहपुर में 16 मई, बदलापुर में 20 मई, सिकरारा में 23 मई, मड़ियाहूं में 27 मई, जलालपुर में 30 मई, शाहगंज में 3 जून, सुजानगंज में 6 जून, सिरकोनी में 10 जून, बक्शा में 13 जून, डोभी में 17 जून, बरसठी में 20 जून, रामपुर में 24 जून, खुटहन में 27 जून, मुफ्तीगंज में 1 जुलाई, मछलीशहर में 4 जुलाई, करंजाकला में 8 जुलाई, महराजगंज में 11 जुलाई, धर्मापुर में 15 जुलाई, सुईथाकला में 18 जुलाई 2025 को किया जायेगा।
उपर्युक्त चिन्हांकन शिविर में दिव्यांगजनों के आवश्यकता अनुरुप सहायक उपकरण के आवेदन पत्र भरवाये जायेंगे। चिन्हांकन हेतु दिव्यांगजगों को दस्तावेज लाना आवश्यक है। सहायक उपकरण 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है एवं पिछले 3 वर्ष तक जिन्हें सहायक उपकरण दिया गया है, उन्हें सहायक उपकरण देय नहीं है। पहचान प्रमाण पत्र-आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक का दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र जिनकी सभी स्रोत्रों से वार्षिक आय रु0 46080 से कम हो व राजस्व विभाग, सांसद/विधायक, खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने अवगत कराया कि शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों के प्रतिभाग किये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों/रोजगार सेवकों/सफाई कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराने के साथ ही अन्य अपेक्षित कार्यवाही करना का निर्देश दिया है।

