पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश

 हाईकोर्ट में अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास ने की पैरवी 

जौनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि न्यायालय के आदेश का पालन आठ सप्ताह के भीतर नहीं किया गया, तो कोर्ट प्रतिकूल आदेश पारित करने को बाध्य होगी। यह मामला विश्वविद्यालय के कृषि विभाग में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति से जुड़ा है।

गांजीपुर स्थित विश्वविद्यालय से संबद्ध पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. अवधेश कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि वे विभाग के सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं, इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी की गाइडलाइंस और विश्वविद्यालय के बायलॉज का उल्लंघन करते हुए उनसे जूनियर शिक्षक को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर के प्रोफेसर डॉ. श्रीष कुमार सिंह, जो उनसे दो माह कनिष्ठ हैं, को विभागाध्यक्ष बनाया गया है। डॉ. अवधेश कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता सैयद मशहूद अब्बास ने पैरवी करते हुए बताया कि पहले भी कोर्ट ने वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन कुलपति द्वारा उस आदेश का पालन नहीं किया गया।

इसके बाद पुनः 2025 में एक और रिट दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। अन्यथा यदि याचिकाकर्ता फिर से न्यायालय की शरण लेते हैं तो कोर्ट प्रतिकूल आदेश देने के लिए विवश होगी।

यह मामला विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर आदेश का अनुपालन करता है या नहीं।

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