नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

 पीड़िता से शादी करने पर भी नहीं बच सका आरोपी 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने 6 अप्रैल 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी बेटी की शादी हरियाणा में हुई थी। जहां एक-दो महीने रहने के बाद वह वापस गांव पर आ गई। उसके गांव में अरविंद निवासी कमालपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की रिश्तेदारी थी। जहां वह आता जाता था और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करते हुए परेशान करता था। मना करने पर गाली गुप्ता देता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता से आरोपी ने विवाह कर लिया और एक बच्चा भी पैदा हो गया तब पीड़िता ने अपना बयान बदल दिया और आरोपी को बचाने का प्रयास किया। 

अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा साक्ष्य परीक्षण व बहस के पश्चात न्यायालय ने पीड़िता के पूर्व के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसे दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया।

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