गैरइरादतन हत्या के चार आरोपियों को 10 वर्ष की कैद
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जमीनी रंजिश में लाठी—डण्डे से मारकर की गयी थी हत्या
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 19 वर्ष पूर्व लाठी—डण्डे से मारकर हत्या करने के चार आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 12200 अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन कथानक के अनुसार मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के डिहई का पूरा लौह गांव निवासी कृष्णा पाण्डेय ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 12 अक्टूबर 2006 को दिन में 10:30 बजे उसके पिता जटाशंकर को गांव के ही रहने वाले प्रेमशंकर, रामाशंकर, जितेंद्र व राम अकबाल ने जमीन के विवाद को लेकर जान से मारने की नीयत से उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई। स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में इलाज के दौरान दिन में 2:30 बजे उनकी मृत्यु हो गयी।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष सिंह द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।