निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत: श्रमिक पंजीकरण एवं योजनाओं में आवेदन हेतु सितम्बर 2025 तक छूट

जौनपुर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गए श्रमिकों को एक और अवसर दिया गया है। सहायक श्रमायुक्त देवव्रत यादव ने जानकारी दी कि बोर्ड द्वारा संचालित पोर्टल के 09 फरवरी 2024 से बंद होने के कारण कई पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर सके थे और न ही समय पर नवीनीकरण करा सके थे। ऐसे श्रमिकों के लिए पहले 31 मार्च 2025 तक छूट प्रदान की गई थी, किंतु अनेक श्रमिक अभी भी विभिन्न कारणों से इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए।

इन कारणों में पंजीकरण में त्रुटियाँ, पारिवारिक विवरण अधूरा होना, आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र की कमी, आधार सत्यापन में समस्या जैसी बातें प्रमुख रूप से सामने आई हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए बोर्ड ने राहत देते हुए अब यह छूट सितम्बर 2025 तक बढ़ा दी है।

बोर्ड के वेबपोर्टल www.upbocw.in पर श्रमिक नवीनीकरण और योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया पुनः चालू कर दी गई है। श्रमिक अब सितम्बर 2025 तक अपने नजदीकी सहज जनसेवा केंद्र पर जाकर या अपने स्मार्टफोन से स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

देवव्रत यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि सितम्बर 2025 के बाद किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और न ही किसी दावे को स्वीकार किया जाएगा। अतः समस्त निर्माण श्रमिक समय रहते अपना नवीनीकरण एवं योजनाओं के लिए आवेदन कर लें।

अधिक जानकारी हेतु श्रमिक कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर में कार्यदिवसों में संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय के फोन नंबर 05452-240478 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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