बेलाव घाट डबल मर्डर केस में धनंजय सिंह बरी

 

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सुनाया फैसला, CBCID ने की थी जांच

जौनपुर।करीब 15 वर्ष पूर्व केराकत थाना क्षेत्र के बेलाव घाट पर हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में नामजद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया।

यह मामला 1 अप्रैल 2010 की सुबह का है, जब बेलाव घाट पर ठेकेदारी के विवाद में संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड ने उस समय जिले में सनसनी फैला दी थी।

घटना के बाद दर्ज मुकदमे में तत्कालीन सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह समेत कुल चार लोगों को नामजद किया गया था। शुरूआती जांच में पुलिस ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मृतकों के परिजनों की मांग पर मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया।

सीबीसीआईडी ने विस्तृत जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया और मामला एमपी एमएलए की अदालत में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। वर्षों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब यह फैसला सुनाया।

फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिसके चलते सभी आरोपियों को बरी किया गया। इस फैसले के बाद धनंजय सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है, जबकि पीड़ित पक्ष ने इस निर्णय पर निराशा  है ।

इस चर्चित मुकदमे में पूर्व सांसद का नाम होने के कारण यह केस वर्षों तक सुर्खियों में बना रहा। अदालत का यह फैसला जिले और प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

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