शिक्षा मित्र से शिक्षक बने अध्यापकों से पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र लेने का आदेश जारी
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जौनपुर। जनपद में ऐसे शिक्षक जो पूर्व में शिक्षा मित्र पद पर सेवा देने के पश्चात वर्तमान में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए हैं तथा जिनका शिक्षा मित्र पद का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पूर्व जारी हुआ था ।उनसे पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर अपने -अपने ब्लाक के खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में दो प्रति में आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा करने के लिए आदेशित किया है। जनपद के सभी खण्ड अधिकारियों को जमा विकल्प पत्रों को अपनी संस्तुतियों के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के लिए आदेशित है। आदेश जारी होने पर संयुक्त समायोजित शिक्षक संघ जौनपुर के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ० गोरखनाथ पटेल का आभार व्यक्त किया और अपने साथियों से अपील की जो भी साथी शिक्षक विकल्प पत्र नहीं जमा कर सकें वे एक सप्ताह के अंदर विकल्प पत्र अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
गौरतलब है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पूर्व जारी विज्ञापनों के आधार पर हुई हैं उन्हें पुरानी पेंशन देने हेतु विकल्प पत्र लिये जाने के का कार्य विगत वर्ष में ही हो चुका है। जो लोग किन्हीं कारणों से विकल्प पत्र नहीं जमा किये थे उनका विकल्प पत्र लेने हेतु शासन की ओर से विकल्प पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तिथि 30 सितम्बर 2025 तक विस्तारित कर दी गई है।