नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

 

जौनपुर। पवारा थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास व ₹30000 अर्थदंड से दंडित किया।

 अभियोजन कथानक के अनुसार पवारा थाना क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा ने 16 अक्टूबर 2016 को अभियोग पंजीकृत करवाया कि 10 अक्टूबर 2016 को शाम 7:00 बजे उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव का ही रहने वाला गुलाब बिंद बहला फुसलाकर भगा ले गया। बहुत खोजने पर 15 अक्टूबर 2016 को सुजानगंज थाना क्षेत्र के तरसाँवा गांव में दोनों लोग मिले जिन्हें लेकर थाने आया हूं।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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