नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

 शादी के बाद बच्ची होने पर भी नहीं बच सका आरोपी

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद व 15000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सरपतहां थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 7 सितंबर 2022 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 31 अगस्त 2022 को उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से गायब हो गई है।वह एक मोबाइल नंबर पर हमेशा बात किया करती थी। वादी को आशंका है कि उसी मोबाइल नंबर धारक व्यक्ति ने ही उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के विचारण के दौरान सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए और किसी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया जबकि आरोपी ने पीड़िता से विवाह कर लिया था और बच्ची भी पैदा हुई थी।
अदालत ने कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति या नाबालिक पीड़िता से विवाह करना अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को 20 वर्ष के कारावास व 15000 अर्थदंड से दंडित किया।

Related

JAUNPUR 9090756728364256872

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item