धौरइल प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक
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मनरेगा कार्यों में धांधली की जांच रिपोर्ट पर डीएम ने की कार्यवाही
सरायख्वाजा, जौनपुर। विकास खंड शाहगंज के धौरइल ग्राम पंचायत में मनरेगा से कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान संजय कुमार के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है। साथ ही अंतरिम जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित कर एक माह के भीतर रिपोर्ट तलब की है।जानकारी के अनुसार धौरइल ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों में धांधली किए जाने की शिकायत ग्राम निवासी विंध्यवासिनी मिश्रा पुत्र रमाकांत मिश्रा सहित अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दी थी। शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी ने जांच के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नामित किया था। 20 जून 2025 को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में मनरेगा कार्यों में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई।
इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान संजय कुमार के मनरेगा संबंधी सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये। डीएम ने अंतरिम जांच के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को नामित किया है जबकि तकनीकी सहयोग हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को सदस्य बनाया गया है। समिति को एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इस सम्बंध में बीडीओ पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है।ब्लाक पर इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है। जानकारी मिलने पर बताया जायेगा।

