दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,पूरी उम्र जेल में बितानी होगी
नये कानून BNS के तहत जनपद जौनपुर की दूसरी सजा
आरोपी पर लगा 55 हजार रुपये जुर्माना
जौनपुर। खेतासराय थाना क्षेत्र में 10 माह पूर्व 9 वर्षीय नाबालिक लड़के के साथ दुष्कर्म के आरोपी सचिन विश्वकर्मा को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनन्य के जज उमेश कुमार ने दोषी पाते हुये आजीवन कारावास यानी शेष प्राकृत जीवन काल तक व 55000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनायाखेतासराय थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बालक को 4 दिसम्बर 2024 को शाम 7 बजे पंचायत भवन के शौचालय में आरोपी सचिन विश्वकर्मा द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया ।बालक घटना की जानकारी अपने परिजनों को दिया ।पीड़ित बालक के दादा ने घटना की सूचना थाना खेतासराय में दिया जहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ ।
पुलिस विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय ने न्यायालय के समक्ष 8 गवाहों को परीक्षित कराया।न्यायालय द्वारा अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी सचिन विश्वकर्मा को आजीवन कारावास शेष जीवन पाकृत काल तकव 55000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया।न्यायाधीश ने निर्णय में कहा कि दोषसिद्ध समाज के सह अस्तित्व के लिये खतरा बन चुका है अतः यदि ऐसे अपराधों के सम्बंध में उचित दण्डादेश नही दिया जाएगा तो यह बच्चों के प्रति हिंसा को सामान्य बनाने में काम करेगा दोषसिद्ध को कठोर सजा दिया जाना उचित होगा ताकि उसके कृत्य की गम्भीरता का एहसास होऔर समाज मे ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिये कठोर सन्देश जाय।

