नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष की कैद

  डेढ़ लाख रूपए अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने मड़ियाहूं निवासी 17 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी स्वर्ण सिंह यादव को 25 वर्ष कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश हुआ।

अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता के पिता ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि घटना के काफी समय पूर्व से आरोपी स्वर्ण सिंह यादव पीड़िता से बातचीत करता था। एक दिन वह शौच के लिए गई थी तो दोषी ने उसके साथ दुराचार कर उसकी अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुराचार किया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इसी बीच आरोपी मुंबई चला गया। पीड़िता ने जब गर्भवती होने की बात उसे बताया तो उसने पीड़िता को मुंबई बुलाया। 15 जुलाई 2022 को पीड़िता मुंबई चली गई। उसके पिता बाहर थे। मां के बताने पर वह आए और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराए।उधर पीड़िता मुंबई पहुंची तो आरोपी उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। वह वापस नानी के घर आई तब परिवार वालों से मुलाकात हुई। पुलिस ने उसका मेडिकल व बयान कराया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया।

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