फरार आरोपी के घर धारा 82 की नोटिस चस्पा

रामपुर, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के दुबान गांव में पुलिस ने फरार आरोपी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई करते हुए उसके घर नोटिस चस्पा की। यह कार्रवाई रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई।

जानकारी के अनुसार दुबान गांव निवासी विशाल दुबे पुत्र परमेश दुबे एक प्रकरण में न्यायालय में लगातार अनुपस्थित चल रहा था। न्यायालय से समन और वारंट जारी होने के बावजूद उसकी हाजिरी नहीं हो रही थी। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई शुरू की।

गोपालापुर चौकी प्रभारी महंगू यादव ने पुलिस टीम के साथ गांव में डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा कराई, ताकि ग्रामीणों को विधिक जानकारी दी जा सके और आरोपी को निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी जा सके। इसके पश्चात आरोपी के घर के बाहर विधिवत नोटिस चस्पा की गई।

कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल प्रदीप यादव एवं कांस्टेबल दीपक कुमार भी मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई गई।

चौकी प्रभारी महंगू यादव ने बताया कि धारा 82 की नोटिस आरोपी को अंतिम अवसर प्रदान करती है कि वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करे। यदि निर्धारित अवधि में आरोपी उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध धारा 83 के तहत कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें और प्रशासन का सहयोग करें।

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