जौनपुर में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह समेत सभी आरोपी दोषमुक्त
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अपराध संख्या 140/2000 में पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुबेदार सिंह, संजय पाठक, भूपेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह तथा गुलाब चंद्र पांडेय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 332, 353, 323, 504, 506, 427 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। यह मामला वर्ष 2000 में दर्ज हुआ था और लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके। साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी पूर्व से जमानत पर थे, जिसे निरस्त करते हुए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के अंतर्गत नियमानुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह एवं अवधेश सिंह (पूर्व मंत्री) तथा सहयोगी अधिवक्ता शेषनाथ सिंह और अभिनव सिंह ‘राजा’ ने पैरवी की। बचाव पक्ष के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।

