फायर सेफ्टी से लेकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक होगी जांच, लापरवाही पर होगी एफआईआर: सीएमओ

जौनपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और मानकों की अनदेखी कर रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. गंगा राम ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि जल्द ही विशेष अभियान चलाकर अवैध नर्सिंग होमों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त करने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।


सीएमओ ने कहा कि अभियान के दौरान केवल अवैध अस्पतालों पर ही नहीं, बल्कि पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में भी अग्निशमन (फायर सेफ्टी) व्यवस्था, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य निर्धारित मानकों की गहन जांच की जाएगी। निरीक्षण में किसी भी प्रकार की गंभीर खामी मिलने पर संबंधित अस्पताल का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

उन्होंने विशेष रूप से बेसमेंट में संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होमों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे सभी संचालक तत्काल अपने अस्पताल बंद कर दें। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश के बावजूद यदि किसी बेसमेंट में अस्पताल संचालित होता मिला तो संबंधित संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सीएमओ ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अस्पताल को सुरक्षा मानकों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अस्पताल संचालकों से शासन के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने और निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की अपील की।


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