सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को हाइकोर्ट ने दिया दो माह का अतिरिक्त समय
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा मित्र पद पर सेवा देने के पश्चात सहायक अध्यापक बने शिक्षकों की पुरानी पेंशन की मांग वाली याचिका के सम्बन्ध में अनूप कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 8 अप्रैल 2026 को दिये गये आदेश का पालन न होने पर इसी याचिका के याची शिवनाथ चौधरी व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पूर्व में दिये गये आदेश का पालन करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया है।
गौरतलब है कि अनूप कुमार सिंह व अन्य की याचिका में बस्ती जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों से पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र लेकर तैयार की गई सूची जो पूर्व में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है ,उस पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जून 2024 तथा 30 जुलाई 2025 को जारी आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता के दावों पर दो माह के अंदर निर्णय लेने के लिए आदेशित किया था लेकिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि दिये गये दो माह के अतिरिक्त समय के अंदर अगर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद निर्णय नहीं लेते हैं तो याचीगण को पुनः अवमानना याचिका दाखिल करने का विकल्प खुला रहेगा।

