पॉक्सो एक्ट में अनमोल तिवारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय ने सुनाया फैसला, 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र से जुड़े पॉक्सो एक्ट के एक मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने अभियुक्त अनमोल तिवारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।विशेष न्यायाधीश (एएसजे-6/पॉक्सो द्वितीय) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सत्र परीक्षण संख्या 195/2020, मु0अ0सं0 से संबंधित राज्य बनाम अनमोल तिवारी मामले में यह फैसला सुनाया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) से संबंधित था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की।

