दुष्कर्म के मामले में नियाज शेख को 25 साल का कठोर कारावास

 पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना, दूसरे अपराध में भी सात साल की सजा

जौनपुर। सुरेरी थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने अभियुक्त नियाज शेख को दोषसिद्ध करते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 के तहत सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव, अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-6)/पॉक्सो द्वितीय, जौनपुर की अदालत ने सत्र परीक्षण संख्या 200/2025, सरकार बनाम नियाज शेख, अपराध संख्या 73/2025 में यह फैसला सुनाया। मामला सुरेरी थाने में दर्ज था।

न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 के तहत सात वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने पैरवी की।

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