जौनपुर में 48 घंटे बंद रहेंगी शराब और बीयर की दुकानें, 21 अक्टूबर शाम 4 बजे से लागू होगा आदेश
जौनपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 के मतदान को देखते हुए जौनपुर में शराब और बीयर की दुकानें 48 घंटे तक बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन. ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले में शुष्क दिवस घोषित करते हुए सभी आबकारी अनुज्ञापनों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके तहत 21 अक्टूबर की शाम चार बजे से 23 अक्टूबर की शाम चार बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत जिले की देशी शराब की थोक एवं फुटकर दुकानें, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, बीयर बार, भांग और ताड़ी की दुकानें निर्धारित अवधि में बंद रहेंगी।
शराब की बिक्री, वितरण और परिवहन पर भी प्रतिबंध
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों का संचय, वितरण या परिवहन नहीं करेगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लोक शांति बनाए रखने और मतदान को प्रभावित होने से रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि में शराब की दुकानों की बंदी के एवज में अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों और अनुज्ञापियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

