मुठभेड़ में गौ-तस्कर के पैर में लगी गो"ली, चार गोवंश मुक्त
तमंचा-कारतूस बरामद, दो वाहन भी कब्जे में
जौनपुर। तेजीबाजार थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात पुलिस और कथित गौ-तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक युवक पैर में गो*ली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। मौके से चार गोवंश, एक तमंचा, कारतूस, गोवंश तस्करी में प्रयुक्त पिकअप और मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया गया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान कुछ अन्य आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।
पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार रात तेजीबाजार थानाध्यक्ष सत्येंद्र भाई पटेल पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग पिकअप में गोवंश लादकर हैदरपुर की तरफ से जौनपुर की ओर जा रहे हैं।
सूचना पर पुलिस टीम ने मखदूमपुर तिराहे के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद हैदरपुर की ओर से बिना नंबर की सफेद पिकअप और उसके पीछे सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो पिकअप चालक वाहन को पूरामोहब्बत गांव के पास मखदूमपुर की ओर मोड़ने लगा। इसी दौरान पिकअप असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में फंस गई।
पुलिस का दावा है कि टीम को करीब आता देख मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई। घायल युवक की पहचान छोटू पुत्र सर्फुद्दीन, निवासी रेवसा थाना अलीनगर, जनपद चंदौली के रूप में हुई। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया। वहीं उसके अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए।
पुलिस के अनुसार पिकअप से चार गोवंश मुक्त कराए गए, जिनमें एक गाय और तीन साड़ शामिल हैं। चारों को कथित रूप से क्रूरतापूर्वक रस्सी से मुंह और पैर मिलाकर बांधा गया था। इसके अलावा मौके से 315 बोर का एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक मिस कारतूस बरामद किया गया।
पुलिस ने बिना नंबर की सफेद पिकअप, सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक की-पैड मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार छोटू के खिलाफ जौनपुर के तेजीबाजार थाने के अलावा चंदौली और सैयदराजा थाने में भी गोवंश वध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तेजीबाजार थाने में इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 232/2026 के तहत धारा 109(1) बीएनएस, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष सत्येंद्र भाई पटेल, वरिष्ठ उपनिरीक्षक शान मोहम्मद खान, उपनिरीक्षक राम बिहारी समेत तेजीबाजार थाने के पुलिसकर्मी शामिल रहे।

