लालू दोषी तीन अक्टूबर को मिलेगी सजा


रांची। चारा घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा समेत सभी 45 आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव समेत 45 दोषियों में से 38 को रांची जेल भेज दिया गया। अब तीन अक्टूबर को लालू के खिलाफ सजा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी। जेल भेजे जाने के बाद से ही उनकी जेड और एनएसजी सुरक्षा भी हटा दी गई है।
यह संभव है कि लालू प्रसाद यादव को 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता भी जाएगी। इस वजह से अब उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से दांव पर लग गया है।
इससे पहले फैसला सुनने के लिए राजद प्रमुख सीबीआई की विशेष अदालत पहुंचे। यहां दिलचस्प बात यह है कि आज जो जज लालू यादव के भविष्य का फैसला किया वह प्रभास कुमार लालू के साथ पढ़ाई कर चुके हैं।
लालू को सजा हुई तो वे सांसद या विधायक बनने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। 1990 के दशक में हुए इस घोटाले में लालू और अन्य पर फर्जी बिलों के आधार पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। चाईबासा उस समय अविभाजित बिहार का हिस्सा था। बेटे तेजस्वी प्रताप और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ लालू रविवार को रांची पहुंचे।

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