सार्वजनिक स्थलों पर झण्डा, बैनर, पेंटिंग का प्रयोग न होः एडीएम
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जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि वाराणसी खण्ड शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थी अवगत हों कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई राजनैतिक दल/प्रत्याशी/समर्थक द्वारा बिना अनुमति के किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक स्थल नगर व नगर पंचायत आदि स्थलों पर अपने झण्डे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, वाल राइटिंग नहीं लगायेगा। यदि कोई राजनैतिक दल/ प्रत्याशी/समर्थक द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही होगी।
