जमालपुर तिहरे हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी दोषमुक्त

जौनपुर सिविल कोर्ट के एडीजे तृतीय की अदालत ने आज जमालपुर तिहरे हत्याकांड में अभियुक्त यूपी समेत कई प्रांतो के माफिया डान प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ़ मुन्ना बजरंगी को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिया है। बजरंगी को अदालत द्वारा बरी किये जाने की खबर मिलते ही उनके समर्थको में ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर तिराहे पर 23 जनवरी 1996 की शाम रामपुर के ब्लाक प्रमुख कैलाश दुबे जिलापंचायत सदस्य राजकुमार सिंह और बाकेलाल तिवारी की एके 47 से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में इसी थाना क्षेत्र के कादीहद निवासी गजराज सिंह उनके पुत्र आलम सिंह और मुन्ना बजरंगी को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे के दरम्यान गजराज सिंह की मौत हो गई थी. आलम सिंह को इस मामले में इसी कोर्ट ने फांसी की सजा 3 वर्ष पूर्व सुनाई थी। उनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। मुन्ना बजरंगी को आज साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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